पंचायत चुनाव तक कलेक्टर-एसपी की गृह क्षेत्र में पोस्टिंग रोकी, 3 साल से अधिक पोस्टेड अधिकारी हटेंगे
आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में तैनात फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी है।
जयपुर। आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में तैनात फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जो अधिकारी अपने गृह क्षेत्र में पदस्थ हैं, उन्हें 28 फरवरी 2026 तक पद से हटाना अनिवार्य होगा।
आयोग के आदेश कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, थानाधिकारी और अन्य अधिकारियों पर लागू होंगे। आदेश के अनुसार यह रोक निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से लागू होकर चुनाव खत्म होने तक जारी रहेगी।
आयोग ने उन अधिकारियों को भी स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं, जो किसी एक जगह तीन साल या उससे अधिक समय से तैनात हैं। इसके लिए 30 अप्रैल 2026 को कट-ऑफ डेट निर्धारित की गई है। यानी यदि किसी अधिकारी की किसी एक जगह पोस्टिंग की अवधि तीन साल से अधिक हो रही है, तो उसे संबंधित जिला, नगर पालिका या पंचायत समिति क्षेत्र से हटाया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए सरकार और विभागों को 28 फरवरी 2026 तक का समय दिया है। यदि इस तारीख तक कोई अधिकारी नियमों के विपरीत पदस्थ है, तो उसे तुरंत स्थानांतरित किया जा सकेगा।
विशेष निर्देश के तहत, वोटर लिस्ट तैयार करने में लगे अधिकारियों (एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य) का ट्रांसफर वोटर लिस्ट के फाइनल प्रकाशन तक आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
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