कार की टक्कर से स्कूली छात्र की मृत्यु पर चालान पेश
चित्तौड़गढ़ । कोतवाली थाना क्षेत्र में स्कूली छात्र को कार चालक द्वारा टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने अनुसंधान कर अभियुक्त अभिलाष मेहता पुत्र अशोक कुमार मेहता निवासी चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में चालान प्रस्तुत किया है। मामले के अनुसार आनंद विहार कॉलोनी निवासी जयदीप मेनारिया पुत्र शैलेष मेनारिया जो कि सेंट्रल अकेडमी में अध्ययनरत था। वह 10 मार्च 2026 को स्कूटी लेकर स्कूल से घर की तरफ आ रहा था कि भीलवाड़ा बायपास रोड़ पर हीरो शोरूम के पास कार के चालक अभिलाष मेहता ने अपने वाहन को तेज गति, लापरवाही से चलाकर रोंग साईड में आकर जयदीप की स्कूटी के टक्कर लगा दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
एक महीने बाद हुआ नामजद
चित्तौड़गढ़ । कोतवाली थाना क्षेत्र में स्कूली छात्र को कार चालक द्वारा टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने अनुसंधान कर अभियुक्त अभिलाष मेहता पुत्र अशोक कुमार मेहता निवासी चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में चालान प्रस्तुत किया है।
मामले के अनुसार आनंद विहार कॉलोनी निवासी जयदीप मेनारिया पुत्र शैलेष मेनारिया जो कि सेंट्रल अकेडमी में अध्ययनरत था। वह 10 मार्च 2026 को स्कूटी लेकर स्कूल से घर की तरफ आ रहा था कि भीलवाड़ा बायपास रोड़ पर हीरो शोरूम के पास कार नंबर आरजे.09-सीसी-5811 के चालक अभिलाष मेहता ने अपने वाहन को तेज गति, लापरवाही से चलाकर रोंग साईड में आकर जयदीप की स्कूटी के टक्कर लगा दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट शैलेष मेनारिया ने कोतवाली चित्तौड़गढ़ में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अभिलाष मेहता के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया। अनुसंधान के उपरांत पुलिस ने मौके के गवाहों के आधार प्रर अभिलाष मेहता को दुर्घटना कारित कर मृत्यु कारित करने का आरोपी मानते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पर अंतर्गत धारा 281, 106 (1) बी.एन.एस. में चालान पेश किया।
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