दुर्घटना में वाहन क्षतिग्रस्त होने पर क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड
स्थाई लोक अदालत, चित्तौड़गढ़ के पीठासीन अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा व सदस्य प्रदीप काबरा ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में वाहन के दुघर्टना में क्षतिग्रस्त होकर लॉस होने से विपक्षी बीमा कंपनी दी न्यु इण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के विरूद्ध 2 लाख 19 हजार 177 रुपये का अवार्ड 7 प्रतिशत ब्याज सहित मानसिंह संताप व वकील मेहनताना दिलाये जाने का आदेश पारित किया।
चित्तौड़गढ़। स्थाई लोक अदालत, चित्तौड़गढ़ के पीठासीन अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा व सदस्य प्रदीप काबरा ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में वाहन के दुघर्टना में क्षतिग्रस्त होकर लॉस होने से विपक्षी बीमा कंपनी दी न्यु इण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के विरूद्ध 2 लाख 19 हजार 177 रुपये का अवार्ड 7 प्रतिशत ब्याज सहित मानसिंह संताप व वकील मेहनताना दिलाये जाने का आदेश पारित किया।
प्रकरणानुसार प्रार्थी विकस जटिया के वाइन ईको कार के क्षतिग्रस्त हो जाने पर विपक्षी बीमा कंपनी दी न्यु इण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के विरूद्ध प्रार्थी के वाहन के दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होकर टोटल लॉस होने से 2,19,177/-अक्षरे दो लाख उन्नीस हजार एक सौ सत्ततर रूपये का अवार्ड मय व्याज 7 प्रतिशत ब्याज दिलाये जाने का आदेश पारित किया।
प्रकरणानुसार निम्बाहेड़ा तहसील के नरसाखेड़ा में जटियों का मोहल्ला नासी प्रार्थी विकम जटिया पिता नाथुलाल ने एक क्लेम प्रार्थना पत्र अपने अधिवक्तागण नरेन्द्र कुमार पोखरना, अक्षत पोखरना के जरिए न्यायालय ने इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी विकम जटिया ने अपने वाहन कार ईको आजजे-09-सीडी2340 का फायनेन्स एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक से होकर बीमा दी न्यू इंडिया इंश्योरेन्स से हो रखा था। प्रार्थी अपने वाहन को लेकर सांवरिया जी जा रहा था की नरसा खेड़ी के यहाँ एक ट्रेलर ने प्रार्थी की गाड़ी के टक्कर मार दी जिससे प्रार्थी का वाहन दुर्घटनग्रस्त हो गया। प्रार्थी ने उक्त दुर्घटना की एफआईआर दर्ज करवा संबंधित बीमा कंपनी को सूचना दी व अपने वाहन की आईडीवी वेल्यु 5 लाख 58 हजार 237 रूपये मांगी। विपक्षी संख्या वक्त दुर्घटना 12 से अधिक व्यक्ति बैठे होने से पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन बताया और क्षतिपूर्ति राशि का दायित्व नहीं बनने की बात कही।
बहस सुनने के पश्चात न्यायालय ने प्रार्थी का क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार करते यह माना कि वाहन की आईडीवी वेल्यु 5 लाख 58 हजार 237 रुपये में से 1000 रुपये एक्सेज क्लॉज राशी कम करने पर देय राशी 5 लाख 57 हजार 237 रुपये है इसमें से विपक्षी बैंक एयू स्मॉल बैंक ने प्रार्थी का वाहन विक्रय कर उससे प्राप्त राशी 2 लाख 65 हजार रुपये ऋण खाते में समायोजित करने के पश्चात् 2 लाख 92 हजार 237 रुपये बनती है। इस पर नोन स्टेण्डेड बेसीस पर 75 प्रतिशत 2 लाख 19 हजार 177 रुपये प्रार्थी बीमा कम्पनी से प्राप्त करने का अधिकारी है जिस पर 7 प्रतिशत ब्याज सहित मानसिक संताप के 5 हजार व वकील मेहनताना 5 हजार रुपये दिये जाने का आदेश पारित किया।
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