विपक्षी ग्राम सेवा समिति एवं बीमा कम्पनी के विरूद्ध ऋण माफी का आदेश पारित
स्थायी लोक अदालत चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एवं सदस्य प्रदीप काबरा ने जीएसएस बोराव एवं बीमा कम्पनी के विरूद्ध एक प्रकरण के निर्णय में बकाया ऋण बाबत् एनओसी व आर्थिक क्षति, मानसिक संताप व अधिवक्ता व्यय दिये जाने का आदेश दिया।
चित्तौड़गढ़। स्थायी लोक अदालत चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एवं सदस्य प्रदीप काबरा ने जीएसएस बोराव एवं बीमा कम्पनी के विरूद्ध एक प्रकरण के निर्णय में बकाया ऋण बाबत् एनओसी व आर्थिक क्षति, मानसिक संताप व अधिवक्ता व्यय दिये जाने का आदेश दिया।
प्रकरणानुसार रावतभाटा तहसील के बोराव निवासी राकेश कुमार जैन पिता स्व. निर्मल कुमार ने अपने अधिवक्तागण महेन्द्र कुमार पोखरना, संजय आगाल के मार्फत विपक्षी ग्राम सेवा सहकारी समिति, बोराव एवं विपक्षी बीमा कम्पनी श्रीराम लाईफ इंश्योंरेंस कम्पनी लिमिटेड के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया की परिवादी के काश्तकार पिता ने विधि अनुसार जीवन सहकार बीमा, दुर्घटना बीमा कराया हुआ था। पिता की मृत्यु पर विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा बीमा क्लेम सेटल नही कर क्लेम खारीज किया जिससे विपक्षी समिति के द्वारा बकाया केसीसी ऋण की एनओसी जारी नहीं हुई। व्यथित होकर परिवादी ने परिवाद प्रस्तुत किया जहाँ अदालत द्वारा विपक्षी बीमा कम्पनी के जवाब को गलत तथ्यों पर आधारित माना तथा परिवादी के अधिवक्तागणों के तर्कों से सहमत होते हुए विपक्षी कम्पनी का सेवादोष मानते हुए परिवादी के पक्ष में निर्णय पारीत किया। निर्णय में विपक्षी कम्पनी को बीमा राशि अदा करने सहित आर्थिक क्षति, मानसिक संताप, प्रार्थनापत्र एवं वकील मेहनताना के 5-5 हजार रुपये अदा करने एवं विपक्षी समिति को बकाया ऋण बाबत एनओसी जारी करने का आदेश दिया।
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