सीमा ज्ञान के नाम पर रिश्वत लेने वाले पटवारी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश
सीमा ज्ञान कराने के नाम पर रिश्वत मांगने व स्वीकार करने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कोटा द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी पटवारी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
प्रकरण के अनुसार दिनांक 18.09.2025 को परिवादी द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई कि ग्राम बगावदा, उप तहसील खातौली, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा में स्थित उसकी लगभग 18.5 बीघा काश्त भूमि तथा परिजनों एवं मित्रों सहित कुल 72 बीघा भूमि का सीमा ज्ञान कराने के आदेश मई-जून 2024 में नायब तहसीलदार खातौली द्वारा जारी किए गए थे, परंतु संबंधित हल्का पटवारी द्वारा सीमा ज्ञान नहीं किया जा रहा था तथा इसके एवज में 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी।
शिकायत के आधार पर दिनांक 19.09.2025 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी से 5,000 रुपये प्राप्त करना प्रमाणित हुआ। इसके पश्चात दिनांक 15.10.2025 को एसीबी कोटा की टीम ने आरोपी को परिवादी से 45,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
इस संबंध में आरोपी प्रधान चौधरी, पटवारी, उप तहसील खातौली, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा के विरुद्ध प्रकरण संख्या 275/2025 अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 238/62 बीएनएस में मामला दर्ज कर अनुसंधान उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद द्वारा किया गया।
अनुसंधान में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आज दिनांक 12.12.2025 को महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के निर्देशन में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), कोटा में सहायक निदेशक अभियोजन श्रीमती जया गौतम के माध्यम से आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। आरोपी दिनांक 15.10.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आमजन से अपील करता है कि भ्रष्टाचार से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064, व्हाट्सएप नंबर 9413502834, कार्यालय नंबर 0744-2350078 अथवा चौकी प्रभारी के मोबाइल नंबर 9166652529 पर दर्ज कराएं। ब्यूरो परिवादियों के वैध कार्य कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
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